Ration Card Update: बिहार के करोड़ों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने राशन खोजना में बड़ा बदलाव किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जून 2022 से मार्च 2023 तक अंतोदय श्रेणी AAY प्रति परिवार को 7 किलों गेहूं एवं 28 किलों चावल के साथ कुल 35 किलो अनाज मिलेगा। वहीं पीपीएच के लाभार्थी को 1 किलो गेहूं एवं 4 किलों चावल के साथ प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा।
जहां गेहूं की कीमत ₹2 प्रति किलो होगी तो चावल की कीमत ₹3 प्रति किलों तय की गई है। देशभर में गेहूं की कमी को देखते हुए सरकार ने लाभार्थियों को दिए जाने वाले गेहूं में कमी करते हुए उसे चावल के रूप में बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभुकों को मई 2022 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रतिमा प्रति लाभुक 2 किलो गेहूं तथा 3 किलो चावल के स्थान पर 5 किलो चावल दिया जाएगा।
पोर्टेब्लिटी के तहत लाभुकों को यह स्वतंत्र है कि वह अपनी सुविधा से किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से यह अनाज प्राप्त कर सकते हैं। सभी लाभुकों को अनाज प्राप्त करते समय पीओएस यंत्र से जनरेटर रसीद निश्चित रूप से प्राप्त करने को कहा गया हैं। यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा उक्त निर्णय के अनुसार मुक्त नहीं दिया जाता है तो निकटवर्ती अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करें।
विस्तृत जानकारी के लिए आप राय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/fcp/CitizenHome.html एवं टोल फ्री मोबाइल संपर्क नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं।