Ration Card: राशन कार्डधारकों की सहूलियत के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता किया है.
राशन कार्ड (Ration Card) के जरिये कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. कोरोना संकट को देखते हुए सरकार राशन कार्डधारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन दे रही है. ऐसे में राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्युमेंट जिसकी मदद से आपको सरकार की तरफ से फ्री में राशन (Ration) मिलता है.
राशन कार्डधारकों (Ration Card) की सहूलियत के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता किया है. इसके माध्यम से देश भर में 3.70 लाख CSC से राशन कार्ड सर्विसेज उपलब्ध कराया जाएगा. इस साझेदारी देश के बड़े हिस्से लगभग 23.64 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
डिजिटल इंडिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. इसके मुताबिक, राशन कार्ड (Ration Card) से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान होगा. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्या को निपटाया जा सकता है.
.@CSCegov_, under the @GoI_MeitY has signed a MoU with the @fooddeptgoi to enable ration card services through 3.70 Lakh CSCs across the country. The partnership is expected to benefit over 23.64 crore ration card holders across the country. pic.twitter.com/OIbutQClC3
— Digital India (@_DigitalIndia) September 16, 2021
CSC पर होंगे ये राशन कार्ड से जुड़े ये काम : डिजिटल इंडिया ट्वीट के मुताबिक, कॉमन सर्विस सेंटर पर राशन कार्ड सर्विसेज जैसे- राशन कार्ड (Ration Card) को अपडेट कराना, डुप्लीकेट राशन कार्ड का प्रिंट लेना, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, राशन कार्ड का स्टेटस चेक करना, नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना और राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें भी की जा सकती है.
वन नेशन-वन राशन कार्ड : 1 जून 2020 से देश में राशन कार्ड (Ration Card) पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ शुरू हो चुकी है. इस योजना में आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. मतलब आपको कहीं भी खाने के सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
10 तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए जरूरी : नए राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने से लेकर, कार्ड को रीन्यू कराने या फिर उसमें नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए अब करीब 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स जरूरी हो गए हैं. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऐसा नए सॉफ्टवेयर के कारण हुआ है, जोकि सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीयकृत है. जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित सॉफ्टेवयर का संचालन किया जाता है, जिससे राशन कार्ड बनाए जाते हैं.
अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी :
● परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटो.
● राशन कार्ड निरस्तीकरण प्रमाणपत्र (यदि पहले निरस्त हुआ हो तो).
● परिवार के मुखिया के बैंक खाते की पहले और आखिरी पेज की फोटोकॉपी.
● गैस पासबुक की फोटोकॉपी.
● पूरे परिवार या यूनिट के आधार कार्ड की फोटोकॉपी.
● सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड की फोटोकॉपी.
● जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी, ओबीसी) के दस्तावेज की फोटोकॉपी (यदि एप्लिकेबल हो तो).
● दिव्यांग उपभोक्ता के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी.
● यदि मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं तो जॉब कार्ड की फोटोकॉपी.
● आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी.
● एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, किरायानामा में से किसी एक की फोटोकॉपी.