PM Svanidhi Yojana : बिना गारंटी के मिलेगा 10 हजार रुपये का लोन, चुका दिया तो मिलेगा 20 हजार.

कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे. छोटे व्यवसायियों (Small Businessman) का कारोबार (Business) चौपट हो गया. ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा. तब ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार (Central Government) पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) नाम से एक स्कीम लेकर आई. इसके तहत रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है. सरकार ने इस स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था.

लोन पर मिलती है सब्सिडी :

सरकार पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है. इसके तहत उन्हें 10 हजार रुपये का लोन मिलता है. इस स्कीम की खास बात ये है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है. एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में लिया जा सकता है.

बिना गारंटी के मिलता है लोन :

मान लीजिए कि किसी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार 10 हजार रुपये का लोन लिया और उसने समय पर चुका दिया. ऐसे में वो दूसरी बार इस स्कीम के तहत 20 हजार रुपये का लोन ले सकता है. ऐसे ही तीसरी बार में वो 50 हजार रुपये के लोन के लिए योग्य हो जाएगा.

खास बात ये है कि इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है. आवदेन मंजूर होने के बाद लोन की रकम तीन बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

Swanidhi Yojana के लाभ :


इस योजना का लाभ सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वालों को प्रदान किया जाएगा.
स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं को इसमें लाभार्थी बनाया गया है.
देश के स्ट्रीट वेंडर सीधा 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी कर्ज का लाभ उठा सकते हैं. जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं.
इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा.
Swanidhi Yojana के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है.
यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों की क्षमता को बढ़ाने और कोरोना संकट के समय कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का काम करेगी.
लोगों को पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट (लॉन्च की जाने वाली) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे.
इस योजना के तहत आपको खाते में पूरा पैसा तीन बार में आएगा यानी हर तीन महीने पर एक किश्त मिलेगी. यह लोन आपको सात फीसदी ब्याज पर मिलेगा.

स्वनिधि योजना के लिए ये लोग होंगे पात्र :


नाई की दुकानें
जूता गांठने वाले (मोची)
पान की दूकानें (पनवाड़ी)
कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
सब्जियां बेचने वाले
फल बेचने वाले
रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
कारीगर उत्पाद
देश के जो इच्छुक रेहड़ी और पटरी वाले लाभार्थी स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करना होगा.

कैसे करें आवेदन :

पीएम स्वनिधि योजना के तहत ली गई लोन की राशि को एक साल की अवधि में चुकाया जा सकता है. हर महीने किश्तों में लोन की राशि को चुका सकते हैं. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है.

सरकारी बैंक में पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म लेकर भर दें. फॉर्म के साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटाकॉपी अटैच करनी होगी. इसके बाद अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है, तो लोन की पहली किश्त आपके खाते में आ जाएगी.

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