Old Pension Scheme: शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार सेवा बोर्ड के पैनल से करीब 9 साल पहले नियमित वेतन पर बहाल गणित व जीव विज्ञान शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं देने को लेकर आदेश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने अपने आदेश में इनके दावे को खारिज किया। Old Pension Scheme
इससे साफ हो गया है कि ये शिक्षक भी नई पेंशन योजना से ही आच्छादित होंगे। विदित हो कि इस कोटि के गणित एवं जीव विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश पर 2013 से 2017 के बीच की थी। Old Pension Scheme
इसके लिए विशेष नियुक्ति नियमावली बनी थी। जिसके कारण आवेदकों की नियुक्ति नई पेंशन योजना के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से किये जाने के कारण इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। Old Pension Scheme
इसके बाद इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हालांकि ने इसे खारिज कर दिया। निदेशक ने आदेश में कहा कि न्यायालय के निर्णय व विशेष नियुक्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों के मुताबिक इन शिक्षकों के पुरानी पेंशन योजना का दावा अस्वीकृत किया जाता है। Old Pension Scheme