Kisan Karj Mafi Yojana: कर्ज में डूबे देशभर के लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अलग अलग राज्य की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी योजना की शुरुआत की है। जिससे किसानों के 50 हज़ार से 1 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जा सकेंगे। यह योजना पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित अन्य कई राज्यों में किसानों की लाभ के लिए लागू किया गया है।
राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को बकाया अल्पकालीन ऋण को लेकर एक मुश्त समझौता योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों के लिए गए ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। राज्य के किसान 30 जून 2022 तक अपना पुराना कर्ज चुकाकर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ उठा सकते हैं।
राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की थी। इस योजना के तहत किसानों द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने पर सरकार ब्याज में छूट दे रही है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 30 जून, 2022 तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। इसके अलावा ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा।
अब तक 1946 ऋणी किसानों को 12.06 करोड़ रुपए की राहत योजना के तहत दी जा चुकी है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि योजना अभी चल रही है। राजस्थान के ऐसे किसान जिन्होंने सहकारी भूमि विकास बैंक से लोन लिया है वह किसान एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है।
एकमुश्त समझौता योजना-2020 के तहत अवधिपार होने की दिनांक से ऋण राशि चुकाने की दिनांक तक स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर जो भी कम हो पर साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। जिले में कोरोना संक्रमण के दौर में किसानों को राहत देने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं व जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से कृषि व अकृषि ऋण प्राप्त अवधिपार किसान 30 जून 2022 से पूर्व अपनी नजदीकी बैंक शाखा व ग्राम सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कृषि व अकृषि ऋण प्राप्त ऐसे सदस्य किसान जो 30 जून 2016 को अवधिपार हो चुके थे व 31 मार्च 2020 को डिफाल्टर श्रेणी (एनपीए) में वर्गीकृत हैं योजनांतर्गत पात्र समझे जाएंगे। योजना में ऐसे ऋण प्रकरण जो 31 मार्च 2017 को अवधिपार हो चुके हैं व उसके बाद नियमित नहीं हुए हैं, ऐसे ऋण प्रकरणों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकेगा। मृत्यु होने वाले किसानों के परिजनों को मिलेगी राहत ऐसे ऋणी किसान जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2020 से पूर्व हो चुकी है, ऐसे मामलों में अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की तिथि तक 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो साधारण ब्याज की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा व मृत्यु की दिनांक से समझौता दिनांक तक का सूद दंडनीय ब्याज आदि वसूल नहीं किया जाएगा।
किसानों के ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें राजस्थान फसली ऋण माफी योजना- 2018 व राजस्थान फसली ऋण माफी योजना- 2019 अंतर्गत लाभ प्रदत्त किया जा चुका हैं व उसके बाद भी ऋण खाता अवधिपार बना हुआ है ऐसे किसानों को योजना में पात्र नहीं माना जाएगा।
किसान यहां देख सकते हैं कर्जमाफी की लिस्ट (Kisan Karj Mafi yojana):
राजस्थान के किसान 2018, 2019-20 की कर्जमाफी लिस्ट इस लिंक – https://lwa.rajasthan.gov.in/HomeLwaReport.aspx पर जाकर देख सकते हैं। लिस्ट देखने के लिए यहां आपको बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम और पैक्स का नाम भरकर सब्मिट करना होगा।