Ration Card: राशन कार्डधारकों के लिए बेहद जरूरी खबर है. सरकार ने कई राशन कार्डधारकों से कहा है कि फटाफट वो ये काम कर लें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये कार्रवाई वसूली और मुकदमे के रूप में होगी.
Ration Card : राशन कार्डधारकों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं। जो हर महीने गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे राशन कार्डधारकों से कहा गया है कि दस दिन में स्वयं कार्ड सरेंडर कर दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई वसूली और मुकदमे के रूप में होगी।
बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान में 14 लाख से अधिक अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशन कार्डधारक हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक लाख 84 हजार से अधिक अंत्योदय एवं 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं। जो हर महीने गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहले राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए दस दिनों का समय देगी।
इस अवधि में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों केेे खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका नाम व पता भी गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन तय समय के बाद राशन कार्ड सरेंडर न होने पर राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
अपात्र के खिलाफ कार्रवाई के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी :
अपात्र होने के बावजूद हर महीने अंत्योदय और प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों का राशन ले रहे कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। इस नंबर पर ऐसे फर्जी व अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत करने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
फ्री व सब्सिडीयुक्त राशन देती है सरकार :
बता दें कि सरकार की तरफ से राशन कार्डधारकों को मुफ्त या बेहद कम दाम में सब्सिडीयुक्त राशन दिया जाता है। लेकिन, काफी लोग वास्तविक रूप से अपात्र हैं या उनके पास फर्जी राशन कार्ड है। ऐसे में सरकार इन लोगों को अपना राशन कार्ड पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए दस दिन का समय देगी।
गरीबों के हक का राशन ले रहे अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है. इनसे अब तक के राशन की रिकवरी के साथ ही इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है -रेखा आर्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री.
राशन कार्ड सरेंडर करने पर नहीं होगी कार्रवाई :
जो तय समयावधि में राशन कार्ड सरेंडर करेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसका नाम-पता गोपनीय रखा जाएगा। वहीं, तय समयावधि में अपना राशन कार्ड सरेंडर न करने वाले अपात्र या फर्जी राशनकार्ड धारकों से वसूली होगी और उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा।
टोल फ्री नंबर किया जाएगा जारी :
ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी। इस नंबर पर कोई भी अपात्र या फर्जी राशनकार्ड धारकों की सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान उजागर नहीं की जाएगी।