New Telecom Rules : टेलीकॉम डिपार्टमेंट इसके लिए नया आदेश जारी कर चुका है. सरकार का ये कदम ग्राहकों के हित में उठाया गया है. इससे करोड़ों ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा. जानिए संशोधित नियम में आपको कौन-कौन से फायदे मिलेंगे.
New Telecom Rules : मोबाइल कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर है. सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम बना दिए हैं. इस नए नियम के तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया मोबाइल कनेक्शन लेना और भी आसान हो गया है. लेकिन कुछ कस्टमर्स अब नया सिम नहीं ले सकेंगे. अब कस्टमर्स अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यही नहीं अब सिम कार्ड उनके घर तक आ जाएगा.
1 रुपये में होगी केवाईसी :
जारी किए गए नए आदेश के नियमों के अनुसार, यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन (New Mobile Connection) के लिए UIDAI की Aadhaar बेस्ड e-KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस एक रुपये का भुगतान करना होगा.
18 साल से कम के कस्टमर्स को नहीं मिलेगा सिम :
अब सरकार ने नियम के अनुसार, अब कंपनी 18 साल से कम के कस्टमर्स को नया सिम नहीं बेच सकती है. वहीं, दूसरी तरफ 18 साल के ऊपर के कस्टमर अपने नए सिम के लिए आधार या डिजीलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं. दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है. DoT का यह कदम 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड टेलीकॉम रिफॉर्म्स का हिस्सा है.
इन यूजर्स को नहीं मिलेगी नई सिम :
टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं बेच सकती है. इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है. इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर ऐसे शख्स को सिम बेची जाती है तो उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा, जिसने सिम बेचा है.