Rail News: जनरल टिकट कितने घंटो तक रहता है वैलिड, करोड़ो यात्रियों के लिए जरुरी खबर.

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Railway Knowledge : भारतीय रेलवे (Indian Railway) कई तरह की ट्रेनों का संचालन करता है. पैसेंजर, मेल, मेल एक्‍सप्रेस, एकसप्रेस और सुपरफास्‍ट. लगभग हर ट्रेन में जनरल कोच होते ही हैं. इनमें सफर करने के जनरल टिकट (General Ticket) लेना होता है. यह सबसे सस्‍ता टिकट है. यही कारण है कि कम दूरी की यात्रा के लिए जनरल कोच में ही लोग यात्रा करते हैं.

यहां एक कॉमन सा सवाल यह है कि जनरल टिकट खरीदने के कितने समय तक आप ट्रेन पकड़ सकते हैं. बहुत से लोगों का मानना है कि जनरल टिकट खरीदकर पूरा दिन किसी भी ट्रेन में सवार हो सकते हैं. लेकिन, यह गलतफहमी है. जनरल टिकट खरीदने के कुछ घंटे तक ही आप ट्रेन में सफर कर सकने के योग्य होते हैं. यदि यह समय आपने प्लेटफॉर्म पर ही गुजार दिया तो वह टिकट मान्य नहीं होगा.

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पकड़नी होती है. वहीं, 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के लिए 3 दिन पहले जनरल टिकट लिया जा सकता है. 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए अगर कोई यात्री टिकट लेता है, तो जिस जगह उसे जाना है, उस स्‍टेशन तक जाने वाली पहली ट्रेन के छूटने तक या टिकट खरीदने के 3 घंटे तक यात्रा शुरू करनी ही होती है.

लगता है जुर्माना
रेलवे ने जनरल टिकट की समयसीमा का निर्धारण 2016 में किया था. अब 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर यदि यात्री टिकट खरीदने के तीन घंटे बाद यात्रा करता पाया जाता है, तो उसे बेटिकट मानकर जुर्माना वसूला जाता है. 3 घंटे तक यात्रा शुरू न करने पर आप टिकट को न तो कैंसिल करा सकते हैं और न ही उस पर किसी अन्य ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं.

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क्‍यों निर्धारित करनी पड़ी समयसीमा?
रेलवे ने अनरिजर्व्ड टिकट पर दिनभर यात्रा करने की चालबाजी को रोकने के लिए सफर शुरू करने की समयसीमा निर्धारित की है. पहले बिना वक्त की पाबंदी वाले नियम की वजह से टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था. दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो एक पूरा गैंग ही इसका मिस्‍यूज कर रहा था. गैंग के सदस्‍य सफर पूरा होते ही यात्रियों से टिकट लेकर उन्‍हें कम दाम पर दूसरे यात्रियों को बेच देता था. इससे रेलवे का काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था.

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