DGP RS Bhatti: अब रोज 2 घंटे बिहार पुलिस सुनेगी लोगों की शिकायतें, DGP आरएस भट्टी ने दिया बड़ा निर्देश.

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DGP RS Bhatti order for Bihar Police : पुलिस और आम जनता के बीच के संबंधों को सुधारने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए बिहार के नए डीजीपी आर एस भट्टी ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सभी जिले के आईजी डीआईजी और एसपी को निर्देश दिया है कि रोज दो घंटे आम जनता की समस्याओं को सुनें और उसका निवारण किया जाए.

Bihar Police : बिहार के नए डीजीपी आर एस भट्टी ( DGP RS Bhatti ) ने बड़ा फैसला लिया है. अब पुलिस को लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए दो घंटे का समय देना होगा. सिर्फ छुट्टी वाले दिन को छोड़कर बिहार पुलिस आम जनता की समस्याओं से अवगत होगी और तुरंत उसपर कार्रवाई भी की जाएगी. दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय सहित सभी जिले रेंज के डीआईजी आईजी सहित एसपी को हर दिन 2 घंटे आम लोगों की समस्या सुनना होगा. रोजाना अब कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाने उनके ऑफिस पहुंच सकता है.

हर रोज दो घंटे पुलिस सुनेगी लोगों की शिकायतें :

दरअसल बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी ने यह निर्देश दिया है कि अब राज्य में हर दिन आईजी, डीआईजी और एसपी दो घंटे का समय आम लोगों की समस्या को सुनने के लिए देंगे. उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे होगा, उसका समाधान निकालेंगे. दरअसल, पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि हर कार्य दिवस मतलब छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर सुबह 11:00 बजे से लेकर दोपहर 1:00 बजे तक पुलिस के अधिकारी यानी आईजी डीआईजी और एसपी उनके ऑफिस में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे.

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पुलिस मुख्यालय में लोगों की उमड़ रही थी भीड़ :

आदेश में आगे कहा गया है कि जो भी शिकायतकर्ता अधिकारियों के ऑफिस में पहुंचेगा उनसे मिलना होगा और उनकी समस्याओं को सुनना होगा. राज्य के नए डीजीपी के अनुसार हर दिन यह देखने को मिल रहा था कि राज्य के लोग बड़ी संख्या में अपनी शिकायतों को लेकर पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंच रहे हैं. इसके बाद यह आदेश दिया गया है.


पहले 1 दिन होती थी सुनवाई :

आपको बता दें बिहार पुलिस मुख्यालय में हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को जनसुनवाई की जाती थी. एक दिन की जनसुनवाई से आम जनता संतुष्ट नहीं थी. वहीं पुलिस मुख्यालय में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही था. इसके मद्देनजर अब रोजाना लोगों की समस्या की सुनवाई के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है.

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