Sahara India Refund: एक समय देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रही सहारा इंडिया Sahara India Refund में लाखों लोगों ने अपने करोड़ों रुपए निवेश किए। अपने मेहनत एवं जिंदगी भर की कमाई निवेश किया था। लेकिन, कंपनी के काम करने के गलत तरीके एवं पारदर्शिता ना होने के कारण एवं वित्तीय अनियमितताओं के चलते इसमें कई लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सालों से फंसा हुआ है। सहारा में फंसे अपने पैसे Sahara India Refund को लेकर लाखों लोग काफी परेशान है जिसके बाद लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इसके बाद हाईकोर्ट ने 11 मई को सहारा श्री सुब्रत राय को पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होने आदेश दिया था। लेकिन इसके बावजूद सहारा श्री सुब्रत राय हाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख के पेश Sahara India Refund नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी और बिहार के डीजीपी को निर्देश दिया कि वह हर हाल में सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सोमवार 16 मई को 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर करें।
लेकिन इस मामले में सुब्रत रॉय को आखिरकार सुप्रीम सहारा Sahara India Refund मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के इस आदेश को आदेश पर तत्काल रोक लगा दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बिहार डीजीपी को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध भी किया। इसके कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को राहत देते हुए पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। जस्टिस खानविलकर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुब्रत राय के वकील की दलीलों के आधार पर सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी और पटना हाईकोर्ट में उनके सशरीर उपस्थिति पर अंतरिम रोक लगा दी है।
साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करने का आदेश दिया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई और सहारा प्रमुख के पेश नहीं होने पर यह निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने सुब्रत राॅय की सभी याचिकाएं खारिज की… Sahara India Refund
सुब्रत रॉय की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी तथा अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने सुब्रत रॉय के स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्या को लेकर हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इधर सुब्रत रॉय के पेश होने को लेकर हाईकोर्ट के इर्दगिर्द भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन सुब्रत रॉय कोर्ट में उपस्थित नही हुए। नाराज होकर कोर्ट ने यह निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 16 मई को होगी।