Sahara India Refund: एक तरफ जहा सहारा इंडिया Sahara India Refund में फंसे पैसे को लेकर एक बार फिर लोगों का सब्र अब टूटने लगा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में लोगों ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सहारा के एजेंट एवं निवेशकों ने रमाबाई अंबेडकर पार्क में जोरदार प्रदर्शन कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। एक निवेशक ने बताया कि सहारा इंडिया परिवार ने देश के गरीब का गरीब के खून पसीने की कमाई को दबा कर रखा है। जिसके कारण कई लोग आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कोई जहर खा चुका है, कोई फांसी पर लटक चुका है।
वहीं सहारा इंडिया Sahara India Refund की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर अब पटना हाई कोर्ट में 22 जून को सुनवाई होगी। यह मामला न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सहारा के संस्थापक सुब्रत राय को अदालत में 16 मई को किसी भी हाल में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हर हाल में सुब्रत राय को 16 मई को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुब्रत राय ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 मई को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर 19 मई तक अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
बता दें कि इसके पहले बीते शुक्रवार को सहारा इंडिया के सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। सुब्रत कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। कोर्ट ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर आने से इनकार दिया।
हालांकि इसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसी के बाद नाराज पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली से लेकर यूपी के डीजीपी को सुब्रत राय को पेश कराने का आदेश दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीफ 17 मई तय की थी। हालांकि इसके पहले ही नई डेट घोषित हो गई। अब सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसे के भुगतान को लेकर दायर याचिकाओं पर अब पटना हाई कोर्ट में 22 जून को सुनवाई होगी।