Driving Licence Rules: टू-व्हीलर या फोर व्हील चलाने वाले ड्राइवरों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस (RTO) जाने की जरूरत नहीं होगी. आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए नियम बनाए हैं, जहां अब ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं है.
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में संशोधन किया है. नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत अब लोगों को आरटीओ जाने और अपना डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. अब यह काम राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए होगा. सरकार ने अब मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने का अधिकार दे दिया है. Driving Licence Rules
क्या है नए नियम: Driving Licence Rules
केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नए नियम बनाए हैं. नए नियमो के अनुसार अब ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा. नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू किये जायेंगे.
लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा: Driving Licence Rules
अब लोगों को आरटीओ (RTO) जाने और अपना डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. अब यह काम राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर (Driver Training Center) के जरिए किया जायेगा. सरकार ने अब मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने का अधिकार दे दिया है.
ये है प्रोसेस: Driving Licence Rules
मालूम हो कि अपने डीएल के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इनमें से किसी भी ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में अपना नामांकन कराना होगा और उनके द्वारा आयोजित टेस्ट पास करना जरूरी होगा. टेस्ट क्लियर हो जाये तो, केंद्र एक प्रमाण पत्र जारी करेगा. प्रमाण पत्र प्राप्त मिलने के बाद, कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आरटीओ में बिना किसी टेस्ट के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर जारी होगा.
ऐसे होगा टेस्ट: Driving Licence Rules
आपको बता दे कि समर्पित प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर से लैस होंगे और इसमें ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे. ये केंद्र हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) और मध्यम और भारी वाहनों (एचएमवी) के लिए ट्रैनिंग दे सकते हैं. एलएमवी के लिए ट्रेनिंग की कुल अवधि 29 घंटे होगी, जिसे चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है.
आधार की तरह DL में बदले पता: Driving Licence Rules
आपको बता दे कि ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में एड्रेस बदलने के लिए पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में आवेदन करना होता था. अब इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है. इसके लिए भारत सरकार के एमपरिवहन (mParivahan) ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे से घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस पर घर का पता बदल जाएगा. यहां आपको एड्रेस बदलने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं. Driving Licence Rules