Bank New Rule: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए आए दिन एक से एक नए तरीके Bank New Rule लगाती है। ताकि देश में ब्लैक मनी पर पूर्णता रोक लग जाए। ब्लैक मनी पर रोक को लेकर अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने नया नियम लागू Bank New Rule किया है। जिज़्के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस खाते में 20 लाख से अधिक से ज्यादा जमा करने अथवा निकालने पर पेन या आधार नंबर बताना अनिवार्य होगा। इस नियम को 26 मई से लागू Bank New Rule किया जाएगा।
सबसे जरुरी बात यह है कि 20 लाख रुपये की यह सीमा एक या ज्यादा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट पर लागू होगी। इसका मतलब है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में अलग-अलग अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं और उनका कुल जोड़ 20 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको पैन या आधार देना होगा। यह नियम कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा जमा करने या निकालने पर भी लागू होगा।
सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस में करेंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करता है तो उसे पैन देना होगा। सीबीडीटीन ने मंगलवार को इन नियमों को नोटिफाई किया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उसे ट्रांजेक्शन की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले पैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए।
पहले से ही एक दिन में 50.000 रुपये डिपॉजिट करने के लिए पैन देना अनिवार्य है। एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के म्यूचुअल फंड्स और डिबेंचर खरीदने पर भी पैन देना अनिवार्य है। एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज और होटल बिल चुकाने पर भी पैन का ब्योरा देना जरूरी है।
पैन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने का मतलब है कि इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स की आर्थिक गतिविधियों पर करीबी नजर रखना चाहता है। इससे विभाग को यह पता लगाने में आसानी होगी की टैक्सपेयर्स का खर्च उसकी कमाई से मैच करता है या नहीं। अगर किसी टैक्सपेयर्स की कमाई कम है, लेकिन वह ज्यादा मूल्य के ट्रांजेक्शन करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास ब्लैक मनी है।