KVS Class 1 Admission 2022: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में आयु मानदंड को अपडेट किया गया था.
KVS Admission 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 1 में एडमिशन की न्यूनतम आयु 6 साल रखने के फैसले को बरकार रखा है. बता दें कि, केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 एडमिशन 2022 का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था, जहां कोर्ट ने न्यूनतम आयु 6 साल रखने का फैसला सुनाया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर हुई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है. केवीएस ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार द्वारा 9 जुलाई, 2020 को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सख्त अनुपालन में आयु मानदंड को अपडेट किया गया था.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले को सुरक्षित रखा है. दिल्ली एचसी के 11 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाले कुछ माता-पिता द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट की सलाह कम उम्र में बच्चों को न भेजें स्कूल :
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों को उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य (Mental Health) के हित में बहुत कम उम्र में स्कूलों में नहीं भेजा जाना चाहिए. माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे दो साल के होते ही स्कूल जाना शुरू कर दें, लेकिन इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा.जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस पर टिप्पणी की है.
Delhi HC ने सुनाया था फैसला :
दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यूकेजी की पांच वर्षीय छात्रा की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी. एकल न्यायाधीश ने छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पहले की तरह पांच वर्ष करने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने 11 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक में प्रवेश को लेकर न्यूनतम आयु छह साल के मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
( Source : tv9hindi.com )