SAHARA Scam : पटना हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद सहारा प्रमुख सुब्रत राय शुक्रवार को भी अदालत में पेश नहीं हो पाए। इस पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कड़ा रुख दिखाते हुए सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. गिरफ्तारी वारंट की प्रति बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पुलिस प्रमुखों को भी भेजी जाएगी.
SAHARA Scam : सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय (Subrata Roy) शुक्रवार को भी पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में पेश नहीं हो पाए। इससे पहले सुब्रत रॉय को शारीरिक तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था. इस पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कड़ा रुख दिखाते हुए सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। नाराज हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। बता दें कि एक दिन पहले कोर्ट ने सख्त लहजे में सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुब्रत राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें हर हाल में आना ही होगा। लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देकर आने से इन्कार कर दिया।
अंतरिम आवेदन खारिज :
सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय पर पटना हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट गुरुवार को उनकी ओर से दाखिल अंतिरम आवेदन को खारिज कर दिया था। निवेशकों को पैसा न लौटाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सुब्रत रॉय को शुक्रवार को कोर्ट में फिजिकली हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुब्रत रॉय अगर फिजिकली न आएं तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं होने पर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।
12 मई को कोर्ट ने दिया था हाजिर होने का आदेश :
निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जस्टिस संदीप कुमार ने गुरुवार को उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था। हर हाल में 13 मई को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सशरीर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे नहीं आए तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट नहीं आए तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
गौरतलब है कि चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पहले सुब्रत राय ने सुरक्षा का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने सुरक्षा की चिंता को खारिज करते हुए कहा था कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश पहले ही जिला प्रशासन को दिया जा चुका है इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। 12 मई को कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे लेकिन सुब्रत राय नहीं आए। तब न्यायाधीश ने शुक्रवार को उन्हें पेश होने को कहा। शुक्रवार को आनलाइन सुनवाई के बावजूद न्यायाधीश ने फिजिकल माध्यम से सुनवाई का निर्णय लिया था।