NEET PG Urgent Alert: उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टरों की याचिका पर नीट-पीजी-2022 परीक्षा NEET PG Urgent Alert स्थगित करने से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि विलंब करने से डॉक्टरों की अनुपलब्धता होगी और मरीजों की देखभाल पर गंभीर असर पड़ेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से ‘‘अराजकता और अनिश्चितता’’ की स्थिति पैदा होगी और छात्रों के एक बड़े वर्ग पर इसका असर पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
उच्चतम न्यायालयने नीट पीजी 2022 परीक्षा NEET PG Urgent Alert को स्थगित करने से इन्कार कर दिया है। उसने कहा है कि इसमें देरी होने से चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होगी। शीर्ष न्यायालय में इसे लेकर याचिका दायर की गई थी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा को रद करने से अनिश्चिता का माहौल पैदा होगा। पीठ ने कहा कि छात्रों के दो वर्ग हैं- एक जो स्थगन की मांग कर रहा है और दो लाख छह हजार से अधिक उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग है जो परीक्षा के लिए तैयारी कर चुका है और इसके स्थगित होने से प्रभावित होगा।
गौरतलब है कि 10 मई को उच्चतम न्यायालय चिकित्सकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया था, जिसमें परास्नातक के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2022 स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। यह परीक्षा 21 मई को होनी है। परीक्षा को इस आधार पर रद करने का अनुरोध किया गया था कि इसकी तारीख और नीट-पीजी 2021 के लिए चल रही काउंसिलिंग की तारीख एक ही दिन पड़ेगी।