NEET PG Counseling Cancelled : सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की शेष बची सीटों के पर काउंसलिंग को रद्द करना का फैसला सुनाया है. डाक्टरों ने नीटी-पीजी 2021-22 की शेष बची सीटों के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का निर्देश देने की मांग की थी.
NEET PG Counseling Cancelled : सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की बची सीटों के पर काउंसलिंग (NEET PG Counseling) को रद्द कर दिया है.पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना था पहले के चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के लिए 146 सीटें उपलब्ध नहीं थीं, इससे अभ्यर्थियों को इन सीटों के लिए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डाक्टरों ने नीटी-पीजी 2021-22 की शेष बची सीटों के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का निर्देश देने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की याचिका को रद्द कर दिया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह नीट-पीजी की शेष बची सीटों के लिए काउंसलिंग पर गुरुवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. साथ ही स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) से 146 नई सीटों को जोड़ने समेत इस पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने को भी कहा था.
शीर्ष अदालत ने पहले ये माना कि पहले के चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के लिए 146 सीटें उपलब्ध नहीं थीं, इससे अभ्यर्थियों को इन सीटों के लिए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च की एडवाइजरी को भी खारिज कर दिया है, जो राउंड 2 के बाद स्टेट कोटा में सीट लेने वाले छात्रों को मॉप-अप राउंड में भाग लेने से रोकती है.
16 मार्च के नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें एकरूपता का पालन नहीं किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी छात्र ने राज्य के कोटे में पहले के चरण की काउंसलिंग में कोई सीट ले ली है तो वह शेष बची सीटों के लिए काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकता है.