RBI Banking Regulation Act : आरबीआई ने पिछले दिनों कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब फिर तीन बैंकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक ग्राहक एक निश्चित सीमा तक ही पैसा निकाल सकेंगे.
RBI Alert : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के कामकाज, उसके काम के तरीके और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए समय-समय पर सख्त फैसला करती रहती है. इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और सख्त फैसला लेते हुए इन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है. बैंकिंग कामकाज के अलावा ग्राहकों द्वारा खाते से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है.
आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति (Financial Condition) को देखते हुए उन पर पैसा निकाले समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. बासमतनगर पर रोक लगने के चलते खाताधारक अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.
अब इन बैंकों पर लगा प्रतिबंध :
इसके अलावा द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (the karmala urban co-operative bank), सोलापुर के अकाउंटहोल्डर भी अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं. आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा (Durga Co-operative Bank, Vijayawada) पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं.
आरबीाई के अनुसार ही होगा लेनदेन :
इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंकों के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं. हाल ही में आरबीआई ने चार बैंकों के पर प्रतिबंध लगाए हैं. इन चार बैंकों से जुड़े ग्राहक भी आरबीआई (RBI) के जरिए तय की गई लिमिट के हिसाब से ही पैसे निकाल सकेंगे. हाल ही में जिन चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है.
इन चीजों पर भी RBI की पाबंदी :
स्टेटमेंट के अनुसार, निकासी पर लिमिट के अलावा भी दोनों सहकारी बैंकों के ऊपर कई पाबंदियां लगाई गई हैं. ये दोनों सहकारी बैंक फिलहाल रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कर्ज नहीं दे पाएंगे. इसी तरह कोई निवेश करने या फंड जुटाने के लिए भी इन दोनों बैंकों को रिजर्व बैंक से मंजूरी लेने की जरूरत होगी. ये दोनों सहकारी बैंक पाबंदियों के लागू रहने तक ग्राहकों से डिपॉजिट भी नहीं ले पाएंगे. दोनों सहकारी बैंकों को कोई संपत्ति गिरवी रखने या बेचने के लिए भी सेंट्रल बैंक से पहले से मंजूरी लेनी होगी.
खाताधारकों की बढ़ी मुश्किलें :
जिन बैंकों पर पाबंदी लगाई गई है उनके खाताधारकों की मुश्किल बढ़ गई है. आरबीआई की कार्रवाई के बाद बैंक खाताधारक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. इस कार्रवाई के बाद साईबाबा जनता सहकारी बैंक के खाताधारक अपने बैंक खाते से 20000 रुपए से अधिक की रकम नहीं निकाल पाएंगे. इसी तरह से द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारक अपने अकाउंट से 50,000 रुपए से अधिक की रकम नहीं निकाल पाएंगे.
इसी तरह, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी गई है. आरबीआई ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई प्रतिबंध समेत ग्राहकों द्वारा धन निकासी पर रोक लगा दी है.