Patna High Court News : हाईकोर्ट की ओर से जारी टेंडर में ये भी कहा गया है कि कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं किया जाएगा. इसका पेमेंट बिल की डुप्लीकेट कॉपी जमा करने के बाद होगा. कोटेशन की पूरी डिटेल सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा है. इसके साथ ही कुछ और बातों का ध्यान डीलर और सप्लायर को रखना होगा.
Patna High Court : पटना हाईकोर्ट के जज अब आईफोन 13 Pro लेकर चलेंगे, इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। कोर्ट के सभी जजों के लिए आईफोन 13 प्रो 256 GB ( iPhone 13 Pro ) खरीदने का फैसला किया है। कोर्ट की ओर से टेंडर जारी करते हुए सप्लायर और अधिकृत डीलरों से कोटेशन मांगे हैं। इसमें डीलर और सप्लायर को फोन पर जीएसटी और सर्विस चार्ज सहित उसकी पूरी कीमत का जिक्र करने के लिए कहा गया है।
डीलर-सप्लायर को इन बातों का रखना होगा ध्यान :
कोटेशन की पूरी डिटेल सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। इसके साथ ही कुछ और बातों का ध्यान डीलर और सप्लायर को रखना होगा। कोर्ट की ओर से जारी टेंडर में आपूर्तिकर्ताओं या डीलरों को कोटेशन में साफ तौर से ‘जीएसटी नंबर, पैन, आधार, ईमेल और एक रजिस्टर मोबाइल नंबर’ की जानकारी देने के लिए कहा है। यही नहीं ये भी स्पष्ट किया गया है कि सप्लायर-डीलर का ऑफिस या दुकान पटना में होना चाहिए।
iPhone 13 Pro के लिए कोई एडवांस पेमेंट नहीं, कोर्ट ने किया साफ :
टेंडर में ये भी कहा गया है कि कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं किया जाएगा और इसका पेमेंट बिल की डुप्लीकेट कॉपी जमा करने के बाद कैश के बजाय बैंक (CFMS मोड) के माध्यम से किया जाएगा।
‘वारंटी पीरियड के दौरान फोन में डिफेक्ट तो फ्री में बदलना होगा’:
पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि फर्म या सप्लायर को जब भी कहा जाए आईफोन की मेंटेनेंस को लेकर उन्हें तैयार रहना होगा। इसके अलावा अगर फोन में कोई समस्या आती है या फिर डिफेक्टिव मैटेरियल को लेकर संबंधित फर्मों की ओर से वारंटी की अवधि में इसे फ्री में बदलना होगा।