Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana : बिहार में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को प्रोत्साहित कर निजी क्षेत्र में नौकरी रोजगार के नए अवसर प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है. इच्छुक युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सर्कार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख की राशि दी जाएगी.
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana : देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसका लाभ उठाकर युवा अपना स्वयं का काम धंधा खोल सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इस पर सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसी ही एक योजना बिहार की नीतिश सरकार की ओर से चलायी जा रही है। इस योजना का नाम है – ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’। इसके तहत बिहार सरकार राज्य के युवाओं को अपना बिजनेस खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती है और साथ ही इसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी यानि 5 लाख रुपए का अनुदान भी मिलता है। बिहार सरकार के इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Chief Minister Yuva Udyami Yojana ) ?
बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Yuva Udyami Yojana) और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को 18 जून 2021 को लांन्च किया है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन 50 फीसदी अनुदान के साथ मिलेगा। इसका लाभ बिहार में रहने वाले हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं।
दो प्रकार की है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना :
1. बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को प्रोत्साहित कर निजी क्षेत्र में नौकरी रोजगार के नए अवसर प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। इसके माध्यम से इच्छुक युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख की सहायता राशि दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। शेष 5 लाख किस्तों में भुगतान करना होगा। इसके लिए मात्र 1% का ब्याज लगेगा। योजना का संचालन बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।
2. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
उद्योग के क्षेत्र में पढ़ी-लिखी और साहसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ( Yuva Udyami Yojana) आरंभ किया गया है। काउंसलिंग के आधार पर महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। महिला उद्यमियों को भी 10 लाख रुपए का सहयोग मिलता है। जिसमें 5 लाख का अनुदान मिलेगा। लेकिन महिलाओं को इस राशि पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। महिला उद्यमी योजना के मद में 400 करोड़ का बजट दिया गया है। पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या प्रोपराइटरशिप के तहत इस योजना का लाभ महिलाएं प्राप्त कर सकेंगी।
आधी रकम ही चुकानी होगी, बाकी सरकार देगी :
मुख्यमंत्री योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल पांच लाख रुपए ही चुकाने होंगे और तो और महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। अन्य को भी केवल एक फीसद ब्याज देना होगा। यह लोन चुकाने के लिए सात साल तक का समय मिल सकता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता :
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 12वीं पास, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना का लाभ परिवार के किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा।
- इकाई प्रोपराइटरशिप फार्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटिड कंपनी के रूप में निबंधित हो।
- नई इकाई के लिए मदद दी जाएगी।
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन :
इस योजना में आधार कार्ड के जरिये रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियां देनी होंगी। यह ध्यान रखें कि आधार कार्ड में वहीं नाम और मोबाइल नंबर दर्ज रहे, जो आप आवेदन में दे रहे हैं। एक मोबाइल और आधार नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधार से लिंक आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिये पूरी होगी।
आवेदन पत्र में ये देनी होगी जानकारियां :
- आवेदन के पहले पेज पर आपको व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, योजना का नाम, आवेदक की जाति और शैक्षणिक जानकारी देनी होगी।
- आवेदन के दूसरे पेज पर भी आपको शैक्षणिक और अपने उद्योग प्रोजेक्ट से संबंधित प्रशिक्षण के विषय में विस्तार से जानकारी देनी होगी। यह ध्यान रखें कि अगर आपने किसी संस्थान से प्रोजेक्ट के संबंध में प्रशिक्षण लिया है तो आपको चयन के समय वरीयता मिल सकती है।
- आवेदन के अगले पेज पर आपको पारिवारिक स्थिति और अपने व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग कॉलम में जानकारियां देनी होंगी।
- इसके बाद आपको अपने व्यवसाय संगठन के बारे में जानकारी देनी होगी। ध्यान रखें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको व्यवसाय के लिए निबंधित फर्म होना चाहिए। यह फर्म प्रोपरायटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हो सकती है।
- अगले पेज पर आपको अपने प्रोजेक्ट, उसके लिए उपलब्ध भूखंड और अन्य संरचनाओं के साथ ही उद्योग संबंधी प्रशिक्षण का ब्योरा देना होगा।
- प्रोजेक्ट की लागत और बैंक खाते से संबंधित जानकारी आपको अगले पेज पर देनी होगी। सबसे आखिर में आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन का प्रिव्यू देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप आवेदन को सबमिट कर सकेंगे। एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद उद्योग विभाग आपको आगे की प्रक्रिया और नतीजे के बारे में सूचित करेगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Yuva Udyami Yojana) में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसलिए आवेदन के समय आप निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ रखें-
1. जाति प्रमाण पत्र,
2. उम्र के लिए मैट्रिक का प्रमाण-पत्र,
3. इंटरमीडिएट या समकक्ष का प्रमाण-पत्र,
4. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र,
5. आवासीय प्रमाण-पत्र,
6. फर्म/कंपनी के निबंधन का प्रमाण-पत्र,
7. फर्म का या निजी पैन कार्ड,
8. जमीन से संबंधित लगान रसीद, एग्रीमेंट या किरायानामा,
9. कौशल विकास संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तभी, यह अनिवार्य नहीं है।),
10. कैंसल चेक,
11. आवेदक की फोटो,
12. आवेदक के हस्ताक्षर की फोटो।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Yuva Udyami Yojana) की मुख्य बातें :
- यह योजना असीमित नहीं है। यानी कि हर योजना के तहत लाभुकों की संख्या निर्धारित की गई है। इसकी जानकारी आप अपने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से ले सकते हैं। चयनित लाभुकों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक को प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके आधार पर चयन में वरीयता मिल सकती है। अप्रशिक्षित इंटर पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं।
- चयन के बाद सरकार हर इकाई में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 25 हजार रुपए की व्यवस्था करेगी।
- पांच लाख रुपए लौटाने के लिए आपको सात साल यानी 84 महीने का समय दिया जाएगा।
- पुराने उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना केवल नए उद्यमियों के लिए ही है। चयनित उद्यमियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा।
- प्रोपरायटरशिप फर्म के मामले में लाभुक अपने निजी पैन कार्ड के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। फर्म का चालू खाता अर्थात करेंट अकाउंट होना जरूरी है। बचत खाता के साथ आवेदन नहीं किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Yuva Udyami Yojana) में कैसे करें आवेदन :
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। साइट में सबसे ऊपर फॉर्म की पीडीएफ भी देखी जा सकती है। इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 1800 345 6214 पर कार्यालय समय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।