Income Tax Saving : अगर वह घर खुद का है यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो साल में 2 लाख रुपये तक ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर आपने पर्सनल लोन के पैसे का खर्च अपनी रेंटल प्रॉपर्टी पर किया है, तो लोन के पूरे ब्याज को टैक्स छूट में क्लेम कर सकते हैं.
Income Tax 2022-23 : पर्सनल लोन (Personal Loan) के लिए लिए गए पैसे पर इनकम टैक्स की छूट नहीं ले सकते. लेकिन पर्सनल लोन के ब्याज पर कुछ खास परिस्थितियों में टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इनकम टैक्स का नियम कहता है कि पर्सनल लोन के रीपेमेंट पर टैक्स छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में पर्सनल लोन के ब्याज पर टैक्स बचत का फायदा उठाया जा सकता है. मान लें आप पर्सनल लोन के पैसे से घर खरीदने, घर बनाने या मरम्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनकम टैक्स की धारा 24(b) के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
धारा 24(b) के अंतर्गत पर्सनल लोन के ब्याज की राशि पर टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा निर्धारित है. ऐसा नहीं है कि जितना चाहें उतना पर्सनल लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए लेनदार को यह साबित करना होगा कि उसने पर्सनल लोन के पैसे का इस्तेमाल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने, घर बनाने, घर की मरम्मत के लिए किया है. जिस घर के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, अगर वह घर खुद का है यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो साल में 2 लाख रुपये तक ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर आपने पर्सनल लोन के पैसे का खर्च अपनी रेंटल प्रॉपर्टी पर किया है, तो लोन के पूरे ब्याज को टैक्स छूट में क्लेम कर सकते हैं.
2 लाख रुपये तक बचाएं टैक्स :
अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या अपनी आमदमी बढ़ाने के लिए पर्सनल लोन के पैसे का उपयोग करते हैं, तो उस पर भी टैक्स छूट पा सते हैं. चुकाए गए ब्याज के पैसे को टैक्स डिडक्टेबल खर्च में दिखाना होता है और इसी आधार पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, पर्सनल लोन के पैसे से ज्वेलरी जैसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है. ऐसी प्रॉपर्टी की खरीद में पर्सनल लोन का ब्याज चुकाया जाता है, वह प्रॉपर्टी खरीदने की लागत में गिना जाता है. आप इस प्रॉपर्टी को बेचते वक्त टैक्स लाभ का क्लेम कर सकते हैं. बिजनेस के खर्च के लिए लिए गए पर्सनल लोन के ब्याज पर सेक्शन 37(1) में टैक्स छूट का लाभ मिलता है.
इन खर्चों पर भी बचा सकते हैं टैक्स :
अगर आप पर्सनल लोन के पैसे का इस्तेमाल शादी, छुट्टियां मनाने पर करते हैं और उसके ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम करते हैं, तो यह मान्य नहीं होगा. ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स पर छूट नहीं मिलती. अगर पर्सनल लोन के पैसे से कोई फिक्स्ड एसेट जैसे कि गाड़ी खरीदते हैं, तो ब्याज पर टैक्स छूट दिए जाने का प्रावधान है. टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी कागज दिखाने होंगे. जैसे लोन के पैसे का खर्च का वाउचर, बैंक का सर्टिफिकेट, बैंक का सैंक्शन लेटर और ऑडिट लेटर आदि. इन कागजातों की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न भरकर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.