Consumer Protection Commission : सरकार ने देश में प्रेशर कुकर के उत्पादन और उसकी ब्रिकी के लिए कुछ मानक तय किए हैं. इस मानक को पूरा किए बिना कोई भी कंपनी भारत में प्रेशर कुकर नहीं बेच सकती. उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने मानक से कम स्तर के प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए अमेजन पर एक लाख का जुर्माना लगाया है.
CCPA : देश में अब ऐसे दिन लद गए, जब कंपनियां खराब सामान बेचकर ग्राहकों को चूना लगा जाती थीं. अब उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Protection Commission) एक्टिव हो गया है. इस वजह से कंपनियां खराब वस्तुओं को बेचने से डरने लगी हैं. लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) ने कुछ खराब सामान ग्राहकों को बेच दिए. इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने अमेजन की क्लास लगा दी और एक लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया.
खराब क्वालिटी के कुकर की बिक्री
दरअसल, सरकार ने देश में प्रेशर कुकर (Pressure Cookers) के उत्पादन और उसकी ब्रिकी के लिए कुछ मानक तय किए हैं. इस मानक को पूरा किए बिना कोई भी कंपनी भारत में प्रेशर कुकर नहीं बेच सकती. लेकिन उपभोक्ता संरक्षण आयोग के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के बाद अमेजन ने खराब क्वालिटी के 2000 से अधिक प्रेशर कुकर बेच दिए. इस बात की खबर लगते ही उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ स्वत: कार्रवाई शुरू कर दी.
उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने मानक से कम स्तर के प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए अमेजन पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया कि अमेजन ने कुल 2,265 प्रेशर कुकर ऐसे बेचे, जो तय मानक को पूरा नहीं करते थे. ये कुकर QCO के नोटिफिकशन के बाद अमेजन के प्लेटफॉर्म से बेचे गए थे. अमेजन ने ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री से 6,14,825.41 रुपये की कमाई की थी.
ग्राहकों को पैसे वापस करने के आदेश:
उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने अमेजन को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए 2,265 प्रेशर कुकर को वापस मंगाने के आदेश दिए हैं. साथ ही 45 दिनों के भीतर ग्राहकों के पैसे को लौटाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कंपनी को निर्देश दिया गया कि वो एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करे, क्योंकि उसने उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है. अमेजन ने स्वीकार किया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए प्रेशर कुकर के लिए ‘बिक्री कमीशन’ शुल्क अर्जित किया.
ग्राहकों को किया अलर्ट :
इससे पहले कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने पेटीएम मॉल के खिलाफ इसी तरह जुर्माना देने का आदेश दिया था. उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने उपभोक्ताओं को ऐसे सामान खरीदने के खिलाफ सतर्क और सावधान रहने को कहा है, जिनमें वैध ISI मार्क नहीं हैं और जिनमें अनिवार्य BSI मानकों का उल्लंघन किया गया है.