Income Tax Return Filing Last Date Today : आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका है. अगर यह काम आज पूरा नहीं किया तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइलिंग का मौका मिलेगा.
Big Alert on ITR Filing : आज रविवार मतलब छुट्टी का दिन और इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का आखिरी दिन है. वित वर्ष 2021-22 के लिए अगर आज रिटर्न नहीं भरा तो आपको कई तरह के नुकसान होंगे. यही काम कल से करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा. टैक्सपेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट की लगातार मांग के बावजूद सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है. अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे जा चुके हैं.
सरकार की तरफ से साफ-साफ कहा गया है कि रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी. 1 अगस्त से रिटर्न फाइल करने पर आपको लेट फीस जमा करना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं.
5000 रुपए तक लेट फीस :
बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A के तहत आज रिटर्न नहीं भरने पर लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर फाइलिंग की जा सकती है. 1 अगस्त से रिटर्न फाइल करने पर फाइन की बात करें तो अगर टैक्सपेयर की नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती है तो यह राशि 1000 रुपए होगी. अगर नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो जुर्माने की राशि 5000 रुपए होगी.
रिवाइज्ड रिटर्न का नहीं मिलेगा मौका :
बिलेटेड रिटर्न की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर टैक्स भरने के दौरान किसी तरह की गलती हो जाती है तो रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का इंतजार करना होगा.
Over 5 crore ITRs filed upto 8:36 pm today.
Please file your ITR now, if not filed as yet.
The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.#FileNow to avoid late fee.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR pic.twitter.com/FqmNn624WN— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 30, 2022
बेसिक एग्जेम्पशन से कम इनकम पर नो पेनाल्टी :
ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत 60 साल से कम इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है. 60 से 80 साल तक के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए और 80 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए है. अगर किसी टैक्सपेयर ने नया टैक्स सिस्टम चुना है तो सभी के लिए बेसिस एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए ही होगा.
6.63 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए :
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2021-22 में कुल 6.63 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए. यह रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल किया गया था. इसमें कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स भी शामिल हैं. कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स को अपने अकाउंट बुक की ऑडिटिंग कराना जरूरी है.
कौन सा फॉर्म कितना भरा गया?
असेसमेंट ईयर 2021-22 में कुल 3.03 करोड़ आईटीआर-1 फाइल किए गए. इसी तरह 57.2 लाख आईटीआर-2, 1.02 करोड़ आईटीआर-3, 1.75 करोड़ आईटीआर-4, 15.1 लाख आईटीआर-5, 9.3 लाख आईटीआर-6 और 2.18 लाख आईटीआर-7 फॉर्म भरे गए थे. 43 फीसदी रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए गए थे.