Income Tax Rebate : अग्निवीरों को बजट में सरकार ने दिया तोहफा, इनकम टैक्स में मिलेगा छूट.

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No Income Tax for Agniveer : केंद्र सरकार ने सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च किया था. योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में चार साल के लिए देश की तीनों सेनाओं के अधिकारी के रैंक से नीचे कैडर में भर्ती किया गया है.

Income Tax Rules : सरकार ने अग्निवीरों के लिए बजट में खास ऐलान किया है. सरकार ने अग्निवीरों को टैक्स में रिलीफ देने का ऐलान किया है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अग्निवीरों के लिए कॉर्पस फंड से मिलने वाली रकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही सेवा निधि अकाउंट में योगदान पर कुल आय में कटौती की परमिशन भी दी है.

वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया है. बजट में वित्त मंत्रालय ने आम नौकरीपेशा के लिए इनकम टैक्स के रेट में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने 7 लाख रुपये की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है. जबकि, पहले टैक्स फ्री लिमिट 5 लाख रुपये थी. वित्त मंत्रालय ने आम लोगों के साथ ही अग्निवीरों को भी टैक्स पर छूट का ऐलान बजट 2023 में किया है.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च किया था. योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में चार साल के लिए देश की तीनों सेनाओं के अधिकारी के रैंक से नीचे कैडर में भर्ती किया गया है. 17.5 से लेकर 21 साल तक के युवाओं के उम्मीदवार इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

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जानिए अग्निवीरों को टैक्स फ्री होने का कैसे मिलेगा फायदा :

वित्त मंत्रालय की तरफ से टैक्स छूट का फायदा अग्निवीरों को कैसे मिलेगा, आइए आपको एक उदहारण से समझाते हैं. अग्निपथ योजना 2022 में शामिल हुए अग्निवीर की फर्स्ट इनकम सैलरी 30,000 रुपये हर महीने होती है, जो नौकरी के 4 साल पूरे होने तक 40,000 रुपये हो जाएगी. केंद्र सरकार इसका 70% हिस्सा अग्निवीर के अकाउंट में जमा करेगी. बाकी 30% रकम सेविंग के रूप में सेवा निधि अकाउंट में जमा करेगी. अग्निवीर की सेवा निधि अकाउंट में केंद्र सरकार भी 30% हिस्सा जमा करेगी. अब 4 साल बाद नौकरी पूरी होने पर अग्निवीर को कॉर्पस फंड में 10 से 12 लाख रुपये मिलेंगे. इस रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा.


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