Aadhaar-PAN deadline: भारतीयों के लिए चेतावनी! 31 मार्च से आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार, जानें वजह

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Aadhaar-PAN deadline: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आयकर विभाग ने कहा है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च होगी। ये दोनों दस्तावेज सभी वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि आधार-पैन लिंकिंग को आसान चरणों के साथ किया जा सकता है। आप आधार-पैन लिंकिंग के लिए बस एक SMS भी करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। यहां जानें कैसे…

CBDT के मुताबिक, अगर आप अपने आधार कार्ड को 31 मार्च से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके पास 31 मार्च तक का समय है। 1 अप्रैल 2023 से पैन आपके लिए काम नहीं करेगा।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in है। दूसरा तरीका SMS के जरिए है।

SMS करके कैसे लिंक करें
UIDPAN प्रारूप में टेक्स्ट टाइप करें। इस टेक्स्ट को 56161 या 567678 पर भेजें। यदि आपका आधार नंबर XXXXXXXX1487 है और आपका पैन नंबर ABCDE1234X है, तो टेक्स्ट मैसेज होगा: UIDPAN XXXXXXXX1487 ABCDE1234X। इसे 56161 या 567678 पर भेजें।

दूसरा तरीका यह है कि आप
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें। अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करें। पैन आपकी यूजर आईडी होगी। अपने पासवर्ड में पंच करें।

एक पॉप अप विंडो दिखाई देगा। यह विंडो आपको अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए कहेगी।


यदि आपको विंडो नहीं मिलती है, तो मेनू बार पर जाएं और फिर प्रोफ़ाइल सेटिंग पर जाएं। लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।

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आधार और पैन के विवरण की पुष्टि करें। लिंक बटन दबाएं। आपको पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक हो गया है।

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