एक बार फिर तेज प्रताप यादव सुर्खियों में आ गए हैं. हसनपुर विधायक पद को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में दावा किया गया है कि नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा जानबूझकर नहीं दिया. इस मामले में अब अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी.
बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. विजय कुमार यादव (Vijay Kumar Yadav) की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों को इश्यू फ्रेम कर अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया है.
बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से पराजित उम्मीदवार विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर विधायक तेज प्रताप यादव के विधायक निर्वाचित किए जाने को चुनौती दी है. याचिका में विजय कुमार यादव की ओर से दावा किया गया है कि नामांकन पत्र में जानबूझ कर तेजप्रताप यादव ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया.
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था. नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी. 19 अक्टूबर 2020 को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. 3 नवंबर 2020 को विधानसभा का चुनाव हुआ और 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम घोषित हुए. इसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जीत दर्ज कर विधायक निर्वाचित हुए थे. फिलहाल इस मामले में फिर 2 सितंबर 2021 को सुनवाई होगी.