Lohar Caste in EBC: लोहार अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर हो गए हैं। इस जाति के सदस्य पहले की तरह अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची (एनेक्चर-1) में शामिल रहेंगे। उन्हें इस समूह में शामिल अन्य जातियों की तरह सरकारी सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश (डब्ल्यू पीसीसी संख्या 1052:2021 सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी को एक याचिका की सुनवाई के दौरान लोहार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। उसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
लोहार जाति के लोगों को पहले से जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे। उन्हें नए सिरे से एनेक्चर-1 का जाति प्रमाण-पत्र बनाना होगा। विभागों को कहा गया है कि वे पहले से जारी प्रमाण-पत्र एवं उस आधार पर दी गई सुविधाएं निरस्त कर दें।