Lalu Prasad Yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमों चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव गुरुवार तक जमानत पर जेल से बाहर आ सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें 22 अप्रैल को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी थी।
मंगलवार को अदालत का आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। बुधवार को उक्त आदेश निचली अदालत को फैक्स किया जाएगा। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि आदेश की प्रति निचली अदालत में पहुंचने पर उनकी ओर से एक-एक लाख रुपये के दो बेल बांड भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही जुर्माने की दस लाख की राशि भी निचली अदालत में जमा करनी है। इसके बाद सीबीआइ कोर्ट उन्हें रिहा करने का आदेश पारित करेगी।