बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है. राज्य में 10 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान संंभव है. 20 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक चुनाव होने की संभावना है. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को प्रस्ताव का पत्र भेज दिया है. 20 अगस्त से अधिसूचना निर्गत होगी.
बिहार पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर इंतजार खत्म हो गया है. पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने चुनाव को लेकर पत्र जारी कर दिया है. राज्य में 10 चरणों में चुनाव होंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से इसका प्रारूप मांगा है. 20 अगस्त को पंचायती राज विभाग अधिसूचना जारी करेगा. पंचायती चुनाव 20 सितंबर, 24 सितंबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 15 नवंबर और 25 नवंबर को मतदान होगा.पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल से भी अनुमति मिल गई है. 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव के 6 पद के लिए चुनाव होगा. मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के लिए मतदान किया जाएगा. 4 पदों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा. सरपंच और पंच का मतदान बैलट पेपर के द्वारा होगा.
बता दें कि बिहार में तकरीबन 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत चुनाव होने हैं. जिनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव होगा. इनमें से 4 पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा, बाकी के दो पद सरपंच और पंच के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा.
Bihar Panchayat Election: मतपत्रों की छपाई कराएगा प्रशासन, सभी पदों के लिए होगा अलग-अलग रंग.
पंचायत चुनाव में तय कर दी गई खर्च की सीमा : माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया या पंचायत के किसी पद का प्रत्याशी वोट के लिए रुपए बांटता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव 2021 के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा का तय कर दी गई है। जिला परिषद उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख तक ही खर्च कर सकते हैं। मुखिया और सरपंच उम्मीदवार 40 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20-20 हजार खर्च करने की छूट है।
नियमों का सख्ती से किया जाएगा पालन : राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ-साफ कहा है कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल के झंडा या पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई ऐसा करता है तो उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। साथ ही धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर घृणा फैलाने को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद या दूसरे धार्मिक स्थलों का मंच के रूप में इस्तेमाल करने पर भी मनाही है।
कराई जा रही है ईवीएम की एफएलसी : बता दें कि प्रशासन द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर जहां ईवीएम की एफएलसी कराई जा रही है. वहीं, मतपेटिका की मरम्मती भी कराई जा रही है. इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) नवल किशोर चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कार्य हर हाल में निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए. इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीएम के सख्त रूख के बाद काम में तेजी लाई गई है.