Traffic Rule Fine: नाबालिगों का वाहन चलाना काफी मंहगा साबित होगा. इसको लेकर परिवहन विभाग ने अब जुर्माना लगाने की व्यवस्था कर दी है और ये जुर्माना नाबालिगों के अभिभावकों को भरना होगा.
परिवहन विभाग के मुताबिक, नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर अब 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा और ये जुर्माना उसके अभिभावक से वसूला जाएगा. परिवहन विभाग ने नाबालिग चालकों पर नकेल कसने के लिये भारी जुर्माने का प्रावधान किया है.
बिहार में अकसर नाबालिग चालकों को वाहन चलाते हुई देखा जा सकता है. यहां तक कि राजधानी पटना में ऑटो चलाने वाले नाबालिग चालक आसानी से दिख जाते हैं. इस लापरवाही की वजह से कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं. इसी से बचने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जुर्माने की नई व्यवस्था की है. Traffic Rule Fine
25 हजार रुपये तक का जुर्माना: Traffic Rule Fine
अगस्त महीने से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए नाबालिग बच्चों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. जो की वाहन के मालिक को भरना होगा.
क्या है नियम: Traffic Rule Fine
परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के वाहन चलाने की अनुमति नहीं है. वहीं 16 से 18 वर्ष के किशोरों को बिना गियर वाले वाहन चलाने की अनुमति है. परंतु पटना समेत राज्य के कई बड़े शहरों में अकसर नाबालिग बच्चे बाइक और कार चलाते दिख जाते हैं. इतना ही नहीं कई शहरों में तो नाबालिग बच्चों को ऑटो चलाते हुए भी देखा गया है. इस लापरवाही की वजह से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं. इसी पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है.
परिवहन अधिकारियों को भेजा गया निर्देश: Traffic Rule Fine
परिवहन विभाग के अनुसार नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है. तेज रफ्तार से बाइक चलाने और स्टन्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती अपनाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से चलंत दस्ता के सिपाहियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी. नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पर सकता है. Traffic Rule Fine