Supreme Court order on Airbags : यात्री वाहनों में डुअल एयरबैग को अनिवार्य करने के मसौदे के साथ केंद्र सरकार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी कारों में एयरबैग सिस्टम को लेकर कोर्ट काफी सख्त है.
Supreme Court order on Airbags : सुप्रीम कोर्ट ने एयरबैग (Supreme Court on Airbags) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी हादसे में एयरबैग काम नहीं करता है तो इसके लिए कंपनी को हर्जाना चुकाना होगा. कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में कार मेकर हुंडई से कहा कि वह हादसे में होने वाले नुकसान के लिए शैलेंद्र भटनागर को 3 लाख रुपए का जुर्माना चुकाए. यह हादसा 2017 में हुआ था. शैलेंद्र भटनागर ने अगस्त 2015 में हुंडई की क्रेटा कार खरीदी थी. नवंबर 2017 में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. भटनागर ने कंज्यूमर फोरम में एक याचिका दाखिल की और कहा कि क्रेटा की सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार को खरीदा था. हालांकि, हादसे के दौरान एयरबैग काम नहीं किया जिससे उन्हें गंभीर चोट आई.
कंज्यूमर फोरम के आदेश के बाद यह यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच कर रही थी. बेंच ने कार कंपनी को गाड़ी रिप्लेस करने का भी आदेश दिया. कंपनी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि एयरबैग तब तक काम नहीं करता है जब तक आगे से ठोकर ना लगे. कोर्ट ने इस पर कहा कि कस्टमर और कंज्यूमर फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं होता है जो किसी हादसे के वक्त वेग और ताकत का हिसाब करे. बता दें कि कंज्यूमर फोरम ने पहले ही भटनागर के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसे हुंडई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
We have made a minimum of 6 Airbags mandatory in all vehicles carrying upto 8 passengers, irrespective of the model, variant and cost of vehicle. It will ensure safety of poor consumer. : Union Minister Shri @nitin_gadkari ji pic.twitter.com/lOdqr3JcXL
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) March 22, 2022
1 जनवरी 2022 से डबल एयरबैग जरूरी :
मोदी सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. जुलाई 2019 में ड्राइवर साइड एयरबैग को सभी कार के लिए जरूरी किया गया. 1 जनवरी 2022 से को-पैसेंजर एयरबैग को भी जरूरी किया गया है. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों कहा था कि अब हमारी तैयारी 6 एयरबैग को जरूरी करने की है. आठ सीटर वाले वाहनों के लिए छह एयरबैग जरूरी की तैयारी की जा रही है.
6 एयरबैग जरूरी करने की तैयारी :
लोकसभा में बोलते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों कहा था कि 8 सीटर वाहनों के लिए अब 6 एयरबैग को जरूरी किया जाएगा. गडकरी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी का मॉडल क्या है और यह किस सेगमेंट की कार है. सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है. एयरबैग को जरूरी करने को लेकर फिलहाल इसको लेकर पेपरवर्क किया जा रहा है. इस संबंध में परिवहन विभाग की तरफ से जनवरी 2022 में एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था. माना जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग का नियम लागू किया जा सकता है.